अनुच्छेद 1 भारत के संविधान के भाग 1 (संघ और उसके राज्य क्षेत्र) के तहत निर्दिष्ट है। इसे कहते हैं:
अनुच्छेद 1-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
- संघ का नाम और राज्यक्षेत्र –
- (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा ।
- (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।
- (3)भारत के राज्यक्षेत्र में,-
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, - समाविष्ट होंगे ।
व्याख्या -अनुच्छेद 1-भारतीय संविधान:
यह अनुच्छेद भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में स्थापित करता है और इसके क्षेत्रों की संरचना की रूपरेखा बताता है।
राज्यों के संघ के रूप में भारत
1)राज्यों का संघ:
भारत, जिसे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा।
2)राज्य और उनके राज्यक्षेत्र:
राज्य और उनके राज्यक्षेत्र संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
3)राज्यक्षेत्र:
भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे:
- राज्यों के राज्यक्षेत्र.
- पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश।
- कोई अन्य राज्यक्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
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