नागरिकता-अनुच्छेद (5 से 11)-भाग 2

अनुच्छेद 5

अनुच्छेद 5-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 5-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और-
(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,
भारत का नागरिक होगा ।

व्याख्या -अनुच्छेद 5-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में भारत के क्षेत्र में अधिवास, जन्म या निवास के आधार पर नागरिकता के लिए योग्यता निर्दिष्ट करता है।

संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

  • योग्यता मानदंड:
    • प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, भारत का नागरिक होगा:
      • भारत के क्षेत्र में अधिवास होना।
      • निम्नलिखित श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आना:
        • भारत के क्षेत्र में जन्मे.
        • माता-पिता में से कम से कम एक का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो।
        • ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों तक भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो।

अनुच्छेद 6

अनुच्छेद 6-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 6-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार –

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा-

  • (क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था; और
  • (ख) (i) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है; या
    • (ii) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है :

परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

व्याख्या -अनुच्छेद 6-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, और उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक माने जाने के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार:

  • प्रावधान का दायरा:
    • अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के बावजूद, अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्ति को इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं।
  • योग्यता मानदंड:
    • व्यक्ति या उनके माता-पिता/दादा-दादी का जन्म भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित अनुसार भारत में हुआ होगा।
    • इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
      • यदि प्रवास 19 जुलाई, 1948 से पहले हुआ है, तो व्यक्ति को प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए।
      • यदि प्रवास 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद हुआ है, तो व्यक्ति को भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। यह पंजीकरण इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले और निर्धारित प्रपत्र और तरीके के अनुसार किया जाना चाहिए था।
      • इसके अलावा, व्यक्ति को पंजीकरण के लिए अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह महीने तक भारत के क्षेत्र में निवासी होना चाहिए।

अनुच्छेद 7

अनुच्छेद 7-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 7-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार– अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा :

परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् प्रव्रजन किया है ।

व्याख्या -अनुच्छेद 7-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद एक निश्चित तिथि के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकारों को स्पष्ट करता है, उन लोगों के लिए अपवाद है जो पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए विशिष्ट परमिट के तहत भारत लौट आए हैं।

पाकिस्तान में प्रवासियों के लिए नागरिकता के अधिकार

  • प्रावधान का दायरा:
    • अनुच्छेद 5 और 6 के प्रावधानों के बावजूद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में प्रवास करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
  • अपवाद:
    • यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, जो अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में प्रवास करने के बाद, किसी कानून द्वारा या उसके अधिकार के तहत जारी पुनर्वास या स्थायी वापसी परमिट के तहत भारत के क्षेत्र में लौट आए हैं।
      • ऐसे व्यक्तियों को अनुच्छेद 6(ख) के प्रयोजनों के लिए 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत के क्षेत्र में प्रवासित माना जाएगा।

अनुच्छेद 8

अनुच्छेद 8-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 8-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्द्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

व्याख्या -अनुच्छेद 8-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकारों की रूपरेखा देता है, उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत उन्हें भारत का नागरिक माना जा सकता है।

भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार

  • प्रावधान का दायरा:
    • अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, या जिसके माता-पिता या जिसके दादा-दादी में से कोई भी, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित अनुसार भारत में पैदा हुआ था, और जो सामान्यतः इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी भी देश में रह रहा है , कुछ शर्तों के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा।
  • योग्यता मानदंड:
    • व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
      • भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित अनुसार भारत में जन्मे।
      • सामान्यतः भारत के बाहर किसी देश में निवास करना।
    • इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
      • व्यक्ति को आवेदन के समय उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए जहां वह रह रहा है।
      • पंजीकरण के लिए आवेदन इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किया जा सकता है और इसे भारत डोमिनियन सरकार या भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 9

अनुच्छेद 9-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 9-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना- यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा ।

व्याख्या -अनुच्छेद 9-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें निर्दिष्ट अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।

विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वालों के लिए नागरिकता संबंधी निहितार्थ

  • प्रावधान का दायरा:
    • किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, न ही अनुच्छेद 6 या के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उन्होंने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है।

अनुच्छेद 10

अनुच्छेद 10-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 10-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना –

प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा ।

व्याख्या -अनुच्छेद 10-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति संविधान के पूर्ववर्ती प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं, वे संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के अधीन, अपने नागरिकता अधिकार बरकरार रखेंगे।

नागरिकता अधिकारों की निरंतरता:

  • प्रावधान का दायरा:
    • प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा।

अनुच्छेद 11

अनुच्छेद 11-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 11-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना –

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।

व्याख्या -अनुच्छेद 11-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद संविधान के इस भाग के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित किए बिना, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने, इसके अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य संबंधित मामलों सहित संसद के अधिकार की पुष्टि करता है।

संसद द्वारा नागरिकता अधिकारों का विनियमन

  • प्रावधान का दायरा:
    • संविधान के इस भाग में उल्लिखित प्रावधान नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य सभी पहलुओं के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को सीमित नहीं करेंगे।

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