अनुच्छेद 23-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध – ( 1 ) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
व्याख्या -अनुच्छेद 23-भारतीय संविधान:
- तस्करी एवं जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध
- निषेध: मानव तस्करी, बेगार (जबरन श्रम का एक रूप), और जबरन श्रम के अन्य समान रूप निषिद्ध हैं।
- सज़ा: इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
- अनिवार्य लोक सेवा का अपवाद
- अनिवार्य सेवा: इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा।
- गैर-भेदभाव: ऐसी सेवा लागू करने में, राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, या वर्ग, या इनमें से किसी भी संयोजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
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