अनुच्छेद 24-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध – चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ।
व्याख्या -अनुच्छेद 24-भारतीय संविधान:
- चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा:
- कोई भी कारखाना,
- कोई भी खानअथवा
- किसी अन्य जोखिम भरे रोजगार में लगे हों।
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