अनुच्छेद 24-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 24-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध – चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ।

व्याख्या -अनुच्छेद 24-भारतीय संविधान:

  • चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा:
    • कोई भी कारखाना,
    • कोई भी खानअथवा
    • किसी अन्य जोखिम भरे रोजगार में लगे हों।

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अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे रोजगार में नियोजित करने पर क्या प्रतिबंध है?

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस प्रकार के कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है?

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