अनुच्छेद 27-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता- किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं ।
व्याख्या -अनुच्छेद 27-भारतीय संविधान:
धार्मिक प्रचार के लिए कर देने से मुक्ति:
यदि एकत्र किए गए धन का उपयोग विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक समूह को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
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