अनुच्छेद 29-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 29-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण –

( 1 ) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा ।
(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा ।

व्याख्या -अनुच्छेद 29-भारतीय संविधान:

भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार

संस्कृति संरक्षण: भारत में रहने वाले किसी भी समूह के नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, या संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने का अधिकार है।

शिक्षा में भेदभाव न होना

समान प्रवेश: किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, या इन सभी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

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अनुच्छेद 29 के अनुसार, नागरिकों के किसी अनुभाग के किस अधिकार का संरक्षण होता है?

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अनुच्छेद 29 के तहत, निम्नलिखित में से किस प्रकार का भेदभाव शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए नहीं किया जा सकता है?

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अनुच्छेद 29 के अनुसार, किस विशेषता को बनाए रखने का अधिकार नागरिकों के किसी अनुभाग को प्राप्त है?

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अनुच्छेद 29 के तहत, किसी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में प्रवेश से किन आधारों पर वंचित नहीं किया जा सकता है?

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अनुच्छेद 29 के अनुसार, किस प्रकार के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है?

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