अनुच्छेद 2-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना-
संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी ।
- 2क. [सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना |] – संविधान ( छतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) लोप किया गया ।]
व्याख्या -अनुच्छेद 2-भारतीय संविधान:
यह प्रावधान संसद को संसद द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों के साथ, नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है।
नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- संसदीय अधिकार:
- संसद को संघ में शामिल करने या नये राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है।
- नियम और शर्तें:
- यह प्रवेश या स्थापना संसद द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर की जा सकती है।
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