अनुच्छेद 10-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना –
प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा ।
व्याख्या -अनुच्छेद 10-भारतीय संविधान:
यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति संविधान के पूर्ववर्ती प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं, वे संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के अधीन, अपने नागरिकता अधिकार बरकरार रखेंगे।
नागरिकता अधिकारों की निरंतरता:
- प्रावधान का दायरा:
- प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा।
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