अनुच्छेद 11-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 11-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना –

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।

व्याख्या -अनुच्छेद 11-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद संविधान के इस भाग के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित किए बिना, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने, इसके अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य संबंधित मामलों सहित संसद के अधिकार की पुष्टि करता है।

संसद द्वारा नागरिकता अधिकारों का विनियमन

  • प्रावधान का दायरा:
    • संविधान के इस भाग में उल्लिखित प्रावधान नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य सभी पहलुओं के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को सीमित नहीं करेंगे।

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