अनुच्छेद 15-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 15-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध –

  • (1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।
  • (2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर –
    • (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
    • (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा ।
  • (3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।
  • (4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।
  • ( 5 ) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड ( 1 ) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं ।
  • (6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य को —
    • (क) खंड ( 4 ) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी और
    • (ख) खंड ( 4 ) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्य होंगे ।
  • स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए “आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग” वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ।

व्याख्या -अनुच्छेद 15-भारतीय संविधान:

  1. भेदभाव का निषेध
  • मुख्य सिद्धांत:
    • राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
  1. विशिष्ट निषेध
  • पहुंच और उपयोग अधिकार:
    • कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा:
      • (ए) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच।
      • (बी) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट स्थानों का उपयोग पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है।
  1. महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
  • खण्ड (3):
    • इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।
  1. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
  • खण्ड (4):
    • इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को निम्नलिखित की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा:
      • नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।
      • अनुसूचित जाति (SCs)।
      • अनुसूचित जनजाति (STs).
  1. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान
  • खण्ड (5):
    • इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप-खंड (जी) में कुछ भी राज्य को निम्नलिखित की उन्नति के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा:
      • नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।
      • अनुसूचित जाति (SCs)।
      • अनुसूचित जनजाति (STs).
    • इसमें अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, निजी और सार्वजनिक (राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त) दोनों शैक्षणिक संस्थानों में उनका प्रवेश शामिल है।
  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
  • खण्ड (6):
    • इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप-खंड (जी) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगा:
      • (ए) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान।
      • (बी) नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों को छोड़कर) की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों (निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों) में उनके प्रवेश के संबंध में कोई विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर), मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त आरक्षण और प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन।
  • स्पष्टीकरण:
    • इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” ऐसे होंगे जिन्हें पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

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