अनुच्छेद 30-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार –
(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा ।
1क. खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए |
(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है
व्याख्या -अनुच्छेद 30-भारतीय संविधान:
- 1.स्थापना एवं प्रशासन अधिकार
- अल्पसंख्यक अधिकार: सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार है।
- 1क. अल्पसंख्यक संस्थानों में संपत्ति की सुरक्षा
- उचित मुआवज़ा: यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान से संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति का मुआवज़ा उचित है और अल्पसंख्यकों के अपने संस्थान के प्रबंधन के अधिकार को कमज़ोर नहीं करता है।
- 2. राज्य सहायता में भेदभाव न करना
- समान व्यवहार: राज्य इस तथ्य के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा कि इसका प्रबंधन अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो।
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