अनुच्छेद 5-भारतीय संविधान (मूल पाठ):
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता –
इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और-
(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,
भारत का नागरिक होगा ।
व्याख्या -अनुच्छेद 5-भारतीय संविधान:
यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में भारत के क्षेत्र में अधिवास, जन्म या निवास के आधार पर नागरिकता के लिए योग्यता निर्दिष्ट करता है।
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
- योग्यता मानदंड:
- प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, भारत का नागरिक होगा:
- भारत के क्षेत्र में अधिवास होना।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आना:
- भारत के क्षेत्र में जन्मे.
- माता-पिता में से कम से कम एक का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो।
- ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों तक भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो।
- प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, भारत का नागरिक होगा:
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