अनुच्छेद 8-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 8-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्द्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

व्याख्या -अनुच्छेद 8-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकारों की रूपरेखा देता है, उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत उन्हें भारत का नागरिक माना जा सकता है।

भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार

  • प्रावधान का दायरा:
    • अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, या जिसके माता-पिता या जिसके दादा-दादी में से कोई भी, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित अनुसार भारत में पैदा हुआ था, और जो सामान्यतः इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी भी देश में रह रहा है , कुछ शर्तों के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा।
  • योग्यता मानदंड:
    • व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
      • भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित अनुसार भारत में जन्मे।
      • सामान्यतः भारत के बाहर किसी देश में निवास करना।
    • इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
      • व्यक्ति को आवेदन के समय उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए जहां वह रह रहा है।
      • पंजीकरण के लिए आवेदन इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किया जा सकता है और इसे भारत डोमिनियन सरकार या भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

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