अनुच्छेद 9-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 9-भारतीय संविधान (मूल पाठ):

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना- यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा ।

व्याख्या -अनुच्छेद 9-भारतीय संविधान:

यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें निर्दिष्ट अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।

विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वालों के लिए नागरिकता संबंधी निहितार्थ

  • प्रावधान का दायरा:
    • किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, न ही अनुच्छेद 6 या 8 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उन्होंने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है।

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